कैसे आवेदन करें:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाएँ: https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_ViewEvent.aspx
योजना का दायरा: - देशभर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनियाँ, उद्यम एक्सपो आदि में भागीदारी
या आयोजन जैसे नए बाज़ार पहुँच प्रयासों को बढ़ावा देना।
- उद्यमों को विपणन में पैकेजिंग के महत्व, विधियाँ, प्रक्रियाएँ, नवीनतम पैकेजिंग तकनीक, आयात-निर्यात
नीति एवं प्रक्रिया, सरकारी ई-बाज़ार (GeM) पोर्टल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय
व्यापार में नवीनतम विकास तथा अन्य बाज़ार पहुँच संबंधित विषयों पर जागरूक करना और प्रशिक्षण देना।
पात्रता की शर्तें: वैध उद्योग पंजीकरण प्रमाणपत्र (उद्य्यम पंजीकरण) रखने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ पात्र
होंगी।
योजना के प्रमुख घटक:
1. बाज़ार पहुँच पहल:
- व्यापार मेले / प्रदर्शनियाँ
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)
2. क्षमता निर्माण:
- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना
- बारकोड को अपनाना
- ई-वाणिज्य मंच को अपनाना
- राष्ट्रीय कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ
3. खुदरा बिक्री केंद्रों का विकास
सहायता का स्वरूप:
1. बने-बनाए स्टॉल/स्थान के किराये पर:
- सामान्य वर्ग हेतु 80% अनुदान
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / दिव्यांगजन / आकांक्षी जिला वर्ग हेतु 100% अनुदान
- व्यापार मेलों में भाग लेने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को 100% आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति
2. बारकोड अपनाने पर सहायता:
- पंजीकरण शुल्क तथा पहले तीन वर्षों की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर 80% वित्तीय सहायता (केवल सूक्ष्म
इकाइयों के लिए)
3. ई-वाणिज्य/ऑनलाइन बिक्री हेतु सहायता:
- सदस्यता शुल्क, फोटोग्राफी, कैटलॉग निर्माण, विज्ञापन आदि पर आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति (केवल सूक्ष्म
इकाइयों के लिए)
संपर्क करें:
मुख्यालय:
संयुक्त निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्यालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दूरभाष: ०११-२३०६११९८
ईमेल: pms.division@dcmsme.gov.in
क्षेत्रीय कार्यालय:
अपने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ) से संपर्क
करें।
और अधिक स्पष्टता एवं जानकारी के लिए कृपया योजना दिशा-निर्देशों का अध्ययन अवश्य करें।